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पंजीकरण हेतु पात्रता

  • आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिएा।
  • आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए । अप्रवासीय भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु आवंटन में वरीयता नहीं मिलेगी ।
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के ( तात्पर्य आवेदक, उसका पति-पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) किसी सदस्य का प्रयागराज विकास प्राधिकरण ,आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट , किसी स्थानीय निकाय,सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड -भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थओं द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखंड -भवन नहीं होना चाहिए ।
  • एक परिवार एक ही आवेदन कर सकता है ।
  • आवेदक को ई.डब्लू.एस.(दुर्बल आय वर्ग) अथवा एल.आई.जी. (अल्प आय वर्ग) श्रेणी का होना चाहिए तथा ई.डब्लू.एस. श्रेणी के फ्लैट्स हेतु 3,00,000 रुपए तक एवं एलआईजी श्रेणी के फ्लैट्स हेतु रुपए 3,00,001 से 6,00,000 तक कि परिवार की वार्षिक आय (परिवार की आय का तात्पर्य पति व पत्नी की कुल आय से है) का सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी फार्म के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा पंजीकरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • फ्लैट के आवेदन हेतु केवल पति -पत्नी एक ही परिवार से रक्त संबंधी सदस्य ही संयुक्त रुप से आवेदन कर सकते हैं , परन्तु इनकी संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए अन्य कोई संयुक्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
  • आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है ।